दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी स्थगित, खारिज हुई याचिका

 

Delhi Judicial Service Preliminary Exam:दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा (DJSPE) को स्थगित करने की मांग की गई थी। बता दें, याचिकाकर्ता का कहना था कि यूनियम पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC) की ओर से आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षा की तारीखें, न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की तारीख से टकरा रही है। वहीं कानून के कई छात्र यूपीएससी की परीक्षा में भी शामिल होना चाहते हैं। अगर परीक्षा की एक दिन आयोजित की गई थी वह दोनों परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकेंगे।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की बैंच ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि इस प्रकार की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट की एक अन्य डिविजन बैंच ने पहले ही खारिज कर दिया है। ऐसे में इस पर आगे विचार नहीं किया जाएगा।

आपको बता दें,  विशाल यादव ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की थी। जिसमें कहा गया कि परीक्षा आयोजित करने की तारीख विभिन्न कानूनी पदों पर भर्ती के लिए यूपीएससी की ओर से आयोजित कंबाइंड भर्ती परीक्षा के साथ टकरा रही थी। ऐसे में एक तारीखें पर दोनों परीक्षाएं एक साथ उम्मीदवारों को देना संभव नहीं होगा।

वहीं 7 दिसंबर, 2023 को हाई कोर्ट की एक अन्य बैंच ने इसी तरह की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा पहले ही एक बार स्थगित की जा चुकी है, और इसे एक बार फिर स्थगित करना संभव नहीं है। बता दें, इससे पहले, 10 दिसंबर को होने वाली ऑल इंडिया बार परीक्षा की वजह से दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा  को 10 से 17 दिसंबर 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

 

 

 

 

 

 

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