गुरुग्राम से सटे हरियाणा के रेवाड़ी में अपनी नवविवाहित बहू के साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी ठहराए गए ससुर को 14 साल कैद की सजा सुनाई है। रेवाड़ी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बांसवाना की अदालत ने ससुर पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
दुष्कर्म पीड़ित नवविवाहिता ने कोसली थाना पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि 30 सितंबर 2022 को जब वह घर पर अकेली थी और उसका पति पढ़ाई के लिए बाहर गया हुआ था। महिला ने आरोप लगाया कि उसे घर पर अकेली देखकर ससुर जनक राज रात को उसके कमरे में घुस आया और जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया।
महिला ने घटना के अगले अगले दिन अपनी मां को आपबीती सुनाते हुए इस इस मामले से अवगत कराया। इसके बाद पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने ससुर के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
महिला के साथ दुष्कर्म का आरोपी बुजुर्ग गिरफ्तार
वहीं, फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की गोशाला में कार्य करने वाले 61 साल के एक बुजुर्ग को सदर थाना पुलिस ने वहीं कार्य करने वाली 25 साल की महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा आरोपी बुजुर्ग को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। उसका सहयोग करने वाले एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रनवीर (61) उत्तर प्रदेश के बागपत का रहने वाला है। आरोपी को सदर थाना पुलिस की टीम महिला एएसआई प्रियंका, एएसआई प्रतीम, मुख्य सिपाही चरण, ड्राइवर रनधीर ने तिगांव पुल के पास से गिरफ्तार किया है।
आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने 26 नवंबर को अपने साथी के साथ मिलकर दुष्कर्म करने के संबंध में शिकायत दी थी। थाना सदर बल्लभगढ़ में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी। आरोपी वर्तमान में बांके बिहारी गोशाला बुखारपुर में करीब दो महीने से नौकरी कर रहा है। आरोपी दिल्ली डीटीसी का रिटायर्ड कर्मचारी है। पीड़िता भी उसी गोशाला में काम करती थी। आरोपी को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया। आरोपी के अन्य साथी की तलाश जारी है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा।