आनन्द श्रीवास्तव की रिपोर्ट-
महराजगंज। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एआरटीओ ने 83 वाहन स्वामियों को कड़ी चेतावनी दी है, जिन्होंने वाहन अधिग्रहण के नोटिस को स्वीकार नहीं किया है। एआरटीओ विनय कुमार ने स्पष्ट किया है कि यदि 25 मई तक इन वाहन स्वामियों ने स्वयं उपस्थित होकर नोटिस की तामील नहीं की, तो उनके खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988, मोटरयान नियमावली 1989 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें एफआईआर भी शामिल है।
विनय कुमार ने बताया कि जिले में 1 जून को होने वाले मतदान के लिए 2084 बूथों पर पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने के लिए 1100 वाहनों की आवश्यकता है। इसके लिए वाहन अधिग्रहण के नोटिस वाहन स्वामियों को भेजे जा रहे हैं। लेकिन 83 वाहन स्वामी विभिन्न बहानों से नोटिस की तामील करने से इंकार कर रहे हैं। इन सभी को 25 मई तक एआरटीओ कार्यालय में उपस्थित होकर नोटिस स्वीकार करने की चेतावनी दी गई है। अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।
एआरटीओ ने यह भी कहा कि जिन वाहन मालिकों ने नोटिस स्वीकार कर लिया है, उन्हें 28 मई तक अपने वाहन को हर हाल में जिला मुख्यालय पर खड़ा कराना होगा, ताकि पोलिंग पार्टियों को समय पर रवाना किया जा सके।
इस चेतावनी के बाद वाहन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है और वे जल्दी से जल्दी अपने वाहनों को प्रस्तुत करने की तैयारी में जुट गए हैं। चुनाव की तैयारी को सुचारू और समय पर संपन्न कराने के लिए एआरटीओ का यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।