प्रयागराज: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (उप्र बोर्ड) ने 2024-25 और 2025-26 के दौरान किसी छात्र के परीक्षा में शामिल नहीं होने या कक्षाएं संचालित नहीं किए जाने के आधार पर प्रदेशभर में 465 विद्यालयों की मान्यता रद्द कर दी है।
कक्षाएं संचालित नहीं हो रही थी
उप्र बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम-1921 के अधीन निर्मित परिषद विनियमों के तहत मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय से लगातार दो वर्ष तक कोई छात्र परीक्षा में शामिल नहीं होते या कक्षाएं संचालित नहीं होती तो विद्यालय को मिली मान्यता स्वतः समाप्त मानी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से प्रदेश के विभिन्न जिलों में 465 विद्यालयों की मान्यता स्वतः समाप्त हो गई है। इस बारे में विद्यालयों को सूचित कर दिया गया है। विद्यालय के प्रबंधक एवं संचालकों को इस नियम की भलीभांति जानकारी है।
अभिभावक मान्यता को दी ये सलाह
सिंह ने बताया कि इसके साथ बच्चों के अभिभावक मान्यता रद्द विद्यालयों में बच्चों का प्रवेश दिलाने में सावधानी बरतें। मान्यता रद्द विद्यालयों की बोर्ड द्वारा जारी सूची में आगरा के 12 विद्यालय, फिरोजाबाद के 10, मथुरा के 11, अलीगढ़ के 14, लखनऊ के 14, कानपुर नगर के 20 और प्रयागराज के 25 विद्यालय समेत अन्य शामिल हैं।