लखनऊ: उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के लिए शुक्रवार को एक मस्जिद के इमाम पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. संभल की उपजिलाधिकारी वंदना मिश्रा द्वारा जारी लिखित आदेश के मुताबिक, एक अनार वाली मस्जिद के इमाम पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. उन्होंने बताया कि इमाम पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई. हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई है. आदेश के मुताबिक, इमाम को अगले छह महीनों तक इस तरह के आचरण से दूर रहने का भी निर्देशदियागयाहै.
संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद से पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है. यहीं वजह है कि जुमे कि नमाज से पहले मस्जिदों के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाता है. वहीं एक आदेश में कहा गया था कि कोई मस्जिद में तेज आवाज में लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेगा. हालांकि आज जुमे की नमाज के दौरान तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के आदेश का उलंघन किया गया. उलंघन करने वाले मौलाना पर भारी भरकम रकम का जुर्माना लगाया है.
धारा 151 के तहत हुई कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक जुमे की नमाज के दौरान एक अनार वाली मस्जिद ते लाउडस्पीकरों को तेज आवाज में बजाया गया. जिसकी जानकारी जब प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो मस्जिद के इमाम पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया. वहीं मस्जिद के इमाम पर धारा 151 के तहत कार्रवाई की गई. हालांकि नसीहत देकर कुछ देर बाद इमाम को छोड़ दिया गया.
दो लाख रुपए का लगा जुर्माना
संभल की उपजिलाधिकारी वंदना मिश्रा ने इस संबंध में लिखित आदेश जारी करते हुए कहा कि नियमों का उलंघन करना या कानून से खिलवाड़ करना बिल्कुल भी बर्दास्त नहीं किया जाएगा. कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि एक अनार वाली मस्जिद के इमाम पर तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने के लिए दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. वहीं मस्जिद के इमाम को अगले 6 महीने तक इस तरह के आचरण से दूर रहने की हिदायत दी गई है.