चन्द्रभान राज की रिपोर्ट-
महराजगंज : सदर कोतवाली क्षेत्र में बीते 17 दिसंबर को एक 12 वर्षीया मूक-बघिर दिव्यांग किशोरी के छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। मोहल्ले के ही रहने वाले रामभवन को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र-विशेष न्यायाधीश विनय कुमार सिंह द्वितीय ने दस वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 12 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार वादिनी किशोरी की मां ने कोतवाली में सूचना दी कि उसके मोहल्ले के रहने वाले रामभवन ने उसकी 12 वर्षीया दिव्यांग बेटी को बहला-फसलाकर निर्माणाधीन मकान में लेकर गया। जब वह वहां पहुंची तो देखी कि रामभवन उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। उसे देखने के बाद वह माफी मांगते हुए वहां से भाग निकला। इस मामले में विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायन सिंह ने सात गवाहों व आठ दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत कर मामले का विचारा 20 दिनों में पूरा कराते हुए सजा की मांग की। न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व सबूतों के आधार पर उक्त सजा सुनाई है।