चन्द्रभान राज की रिपोर्ट-
महराजगंज : घुघुली क्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2018 में 10 वर्षीय अबोध बालक के साथ हुए अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सजा सुनाई है। अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी दीपक कुमार मद्धेशिया को दोषी पाए जाने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार सेठ ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को दी जाएगी।
पत्रावली से मिली जानकारी के अनुसार वादी ने घुघुली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 5 अक्टूबर-18 को शाम साढ़े पांच बजे उसके 10 वर्षीय पुत्र के साथ गांव का ही रहने वाला दीपक कुमार मद्धेशिया बहला-फुसलाकर दुष्कर्म किया। इस मामले में धारा 377, 506 भादवि व 3/4 लैंगिक अपराध के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोपपत्र विवेचक द्वारा प्रेषित किया गया। विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक विनोद सिंह ने आठ गवाहों और सात दस्तावेजी साक्ष्यों को प्रस्तुत कर सजा की मांग की। न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं सबूतों के आधार पर उक्त सजा सुनाई है।