महराजगंज: अपर जिलाधिकारी डॉ. पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि जनपद में नव वर्ष दिवस, मकर संक्रांति, गणतंत्र दिवस, बोर्ड एवं विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत जनपद में निषेधाज्ञा 31 जनवरी 2023 तक लागू कर दी गयी है।
इसके अन्तर्गत किसी भी सम्प्रदाय के प्रति उत्तेजक नारेबाजी करना, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों या सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का शस्त्र ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक मार्ग के किनारे ईट-पत्थर या नशीली दवाओं का सेवन कर अश्लीलता व अभद्रता या आपत्तिजनक व्यवहार, विद्युत तार, टेलीफोन लाइन, पाईप लाइन को क्षति पहुंचाने वालों के विरुद्ध उपयुक्त धाराओं में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थ का सेवन भी वर्जित
जुलूस, पूजा स्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थ आदि का सेवन भी वर्जित रहेगा। कोविड-19 के दृष्टिगत प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना एवं सोसल डिस्टेंसिंग का अनुपालन अनिवार्य होगा।यह प्रतिबन्ध मजिस्ट्रेट, पुलिसकर्मी तथा डियूटी पर शस्त्र धारण करने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी पर लागू नही होगा। धारा 144 निषेधाज्ञा 31 जनवरी 2023 तक लागू रहेगा।