Mahoba: छात्रा से दुष्कर्म करने वाले कोचिंग शिक्षक को 20 साल कैद, नशीला पदार्थ खिलाकर की थी हैवानियत

Mahoba: छात्रा से दुष्कर्म करने वाले कोचिंग शिक्षक को 20 साल कैद, नशीला पदार्थ खिलाकर की थी हैवानियत

महोबा: छात्रा को नशीला पदार्थ खिलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने कोचिंग शिक्षक को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना अजनर के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि दो जून 2022 की शाम उसकी 14 वर्षीय बेटी साइकिल से हैंडपंप पर पानी भरने गई थी।

वापस न लौटने पर खोजबीन की गई लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। आशंका जताई थी कि एक युवक, जो उसे कोचिंग पढ़ाता था, वह बेटी को ले गया है। पुलिस ने छात्रा को ढूंढ निकाला तो उसने बताया कि वह गांव के ही स्कूल में पढ़ती थी। बृजेंद्र सिंह यादव उर्फ इंद्रजीत का फोन आया कि टीसी ले जाओ लेकिन वह नहीं गई। दोबारा बुलाने पर जब वह टीसी लेने के लिए गई तो देवली पहाड़ के पास बृजेंद्र अपने साथियों के साथ कार लेकर खड़ा था।

जहां चार लोगों ने उसे कार में बैठा लिया और नशीला पदार्थ खिलाया। वह अचेत हो गई, जब उसे होश आया तो वह गाजीपुर में थी। बाद में बृजेंद्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम) संदीप चौहान ने बृजेंद्र सिंह यादव को 20 साल की सजा सुनाई।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!