आनन्द श्रीवास्तव की रिपोर्ट-
फरेंदा/महराजगंज: आनंदनगर कस्बे के मिल गेट लोहिया मार्केट में स्थित एक दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के मामले में उपभोक्ता फोरम ने पीड़ित को 45 दिन के भीतर 2.65 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। निर्धारित समय के भीतर क्षतिपूर्ति न देने पर 10 प्रतिशत ब्याज देना होगा।
आनंदनगर कस्बे के मिल गेट लोहिया मार्केट में स्थित अनिल जनरल स्टोर में 18 दिसंबर 2018 को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। दुकान के मालिक ने पूर्वांचल बैंक से तीन लाख रुपये का कैश क्रेडिट (सीसी) कराया था और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से चार लाख रुपये का बीमा भी करवाया था, जो घटना के समय प्रभावी था।
जनरल स्टोर में आग लगने से सारा सामान जल गया था। दुकान के मालिक अनिल जायसवाल ने तुरंत बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को सूचित किया। सर्वेयर ने आकलन किया, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी क्षतिपूर्ति नहीं मिली। इस पर अनिल जायसवाल ने अधिवक्ता केशभान तिवारी के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी और पूर्वांचल बैंक शाखा महदेवा के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में वाद दाखिल किया।
उपभोक्ता फोरम के न्यायाधीश रामचंद्र और पदमा मिश्रा ने 25 अप्रैल 2024 को फैसला सुनाते हुए पीड़ित को 2.35 लाख रुपये क्षतिपूर्ति, 20 हजार रुपये शारीरिक और मानसिक कष्ट के लिए, और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में देने का आदेश दिया।