महराजगंज (चंद्रभान राज)। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर स्थानीय पुलिस ने ठगी और आपराधिक षड्यंत्र के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह मामला विजय कुमार पांडेय नामक व्यक्ति द्वारा ठगी और धोखाधड़ी के आरोप में दायर किया गया था।
क्या है मामला?
वादी विजय कुमार पांडेय ने न्यायालय में दायर अपनी याचिका में बताया कि हरेंद्र और जितेंद्र ने रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। उन्होंने दावा किया कि उनके रिश्तेदार रेलवे में हैं और वे विजय के बेटे की नौकरी लगवा सकते हैं। इसके बदले उन्होंने 13 लाख रुपए की मांग की।
आरोप है कि विजय कुमार पांडेय ने भरोसा करते हुए:
- 15 नवंबर 2021 को हरेंद्र की फर्म “वैष्णवी बूट हाउस” के खाते में 4 लाख 5 हजार रुपए जमा किए।
- 11 अक्टूबर 2022 को जितेंद्र की फर्म “साई खाद भंडार” के खाते में 4 लाख 45 हजार रुपए दिए।
- शेष 4 लाख रुपए नगद रिश्तेदार से मांगकर दिए।
रकम देने के बावजूद जब नौकरी नहीं लगी, तो विजय ने आरोपियों से संपर्क किया। इस पर हरेंद्र और जितेंद्र संतोषजनक जवाब देने से बचते रहे।
आरोपियों पर धोखाधड़ी और धमकी का आरोप
वादी ने बताया कि आरोपियों ने फर्जी स्टांप पेपर और कूट रचना कर धन हड़पने की साजिश रची। 8 जनवरी 2023 को, सिन्दुरिया के बड़हरामीर शिव मंदिर के पास वादी ने आरोपियों से अपने पैसे लौटाने की मांग की। इस पर दोनों आरोपियों ने गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी, और कहा कि “हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे। ज्यादा शोर मचाया तो झूठे मुकदमे में फंसा देंगे।”
वादी ने बताया कि घटना के दौरान उनके भांजे और कुछ राहगीरों ने हस्तक्षेप कर मामले को शांत किया। घटना की सूचना सिन्दुरिया थाने में दी गई, लेकिन कार्रवाई न होने पर वादी ने न्यायालय का रुख किया।
न्यायालय का आदेश
कोर्ट ने वादी की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए हरेंद्र और जितेंद्र के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 506, 406, 419, 420, 467, 468, 471, और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद सिन्दुरिया पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।