हत्या के मामले में आजीवन कारावास, साथ ही 20 हजार रूपये अर्थदंड भी होगा वसूल

चन्द्रभान राज की रिपोर्ट-

 

 

 

महराजगंजः सदर कोतवाली अंतर्गत ग्राम सभा धनेवा-धनेई टोला मंगलपुर मे हत्या के मामले मे अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अभियुक्त के ऊपर 20 हजार रूपये अर्थदंड लगाया है। मृतक के पत्नी को भी 15 हजार रूपये दिलानेे का आदेश दिया है।

मामला सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्रामसभा धनेवा-धनेई टोला मंगलपुर की है। अभियुक्त द्वारा वर्ष 2001 में अपने ही पट्टीदार को धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले मे वादी राजकुमार पुत्र रामप्रीत ने कोतवाली थाने में धारा 302 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया था। मंगलवार को अपर सत्र न्यायालय प्रथम के न्यायाधीश सुन्दरलाल ने गवाहों व सबूतों व पत्रावली के आधार पर अभियुक्त सुदर्शन पुत्र रामलाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रूपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया।

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