संभल पटाखा गोदाम में विस्फोट का मामला, NGT ने DM पर लगाया 10000 रुपये का जुर्माना, जानिए पूरा केस

संभल पटाखा गोदाम में विस्फोट मामला

संभल: उत्तर प्रदेश के संभल डीएम (DM) के खिलाफ कार्रवाई हो गई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश के संभल के जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) पर अधिकरण के समक्ष उपस्थित नहीं होने के कारण 10,000 रुपये जुर्माना लगाया है। हरित निकाय ने जिले में पटाखों के एक अवैध गोदाम में हुए विस्फोट के पीड़ितों को मुआवजा देने के मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया। अवैध पटाखा गोदाम में पिछले साल 13 जून को आग लगने से दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना में सात अन्य लोग घायल हुए थे।एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने तीन अक्टूबर को जारी आदेश में कहा कि अधिकरण ने 16 जुलाई को पारित अपने आदेश में डीएम को उसके समक्ष उपस्थित रहने और उसे तथ्यों से अवगत कराने का निर्देश दिया था। पीठ में न्यायिक सदस्य के तौर पर जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे। पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 जनवरी 2025 घोषित की है। इस तारीख पर डीएम को उपस्थित रहने को कहा गया है।

पीठ ने कहा कि सूचित किए जाने के बावजूद डीएम अनुपस्थित थे। इसको लेकर पीठ ने कहा कि इसलिए हम संभल के जिला मजिस्ट्रेट पर अधिकरण के आदेश का पालन नहीं करने और न्यायाधिकरण की सहायता नहीं करने के लिए 10,000 रुपये का जुर्माना लगाते हैं। अधिकरण ने कहा कि दो सप्ताह के भीतर जुर्माना राशि जमा कराई जाए। डीएम को पिछले आदेशों का पालन करने और अगली सुनवाई की तारीख (सात जनवरी) पर उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

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