चन्द्रभान राज की रिपोर्ट-
अभियुक्त ने 2018 अगवा कर दिया था घटना को अंजाम, कुशीनगर का रहने वाला है आरोपी-
महाराजगंज जिले में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई है। मामला घुघुली थाना क्षेत्र का है। यहां 4 वर्ष पूर्व 2018 में नाबालिग को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश विनय कुमार सिंह ने कुशीनगर जनपद के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के गौनरिया टोला लंबा निवासी रंजीत गुप्ता को दोषी सिद्ध किया है।
20 हजार रुपए अर्थदंड की सुनाई सजा
दोषी अभियुक्त रंजीत गुप्ता को न्यायालय ने 20 वर्ष की सजा व 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न जमा करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। विशेष लोक अभियोजक विजय नारायण सिंह ने बताया कि वर्ष 2018 में घुघुली थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी को कुशीनगर के लंबा निवासी आरोपित रंजीत गुप्ता बहला फुसलाकर भगा ले गया था, बाद में उसके साथ उसने दुष्कर्म किया।
घुघुली थाने में दर्ज था मुकदमा
जिसके बाद घुघुली थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने पीड़िता को बरामद करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इस मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल होने के बाद साक्ष्यों पर गहन चर्चा व गवाहों के गवाही के बाद अपर सत्र न्यायालय ने सजा सुनाई है।