महराजगंज में वाहन पंजीकरण और सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू

महराजगंज में वाहन पंजीकरण और सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े नियम लागू

महराजगंज। जिले में वाहन पंजीकरण और सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त नियमों की घोषणा कर दी गई है। राज्य परिवहन कार्यालय (RTO) ने एआरटीओ (ARTO) को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अब बिना पंजीकरण और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) वाले वाहन सड़कों पर नहीं चल सकेंगे।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लिया गया सख्त फैसला-

परिवहन विभाग के अनुसार, जिले में कई वाहन बिना पंजीकरण और एचएसआरपी नंबर प्लेट के दौड़ रहे हैं। इनमें कई बार नाबालिग वाहन चालक भी शामिल होते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा, किसी भी सड़क हादसे के बाद वाहन और मालिक की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

यातायात नियमों की अनदेखी से आम नागरिकों को असुविधा होती है, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठते हैं। इसी कारण परिवहन विभाग ने सभी वाहन एजेंसियों और डीलरों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है।

परिवहन विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश-

संभागीय निरीक्षक परिवहन आरडी प्रसाद वर्मा ने कहा कि सभी एजेंसियों को इस नए नियम की जानकारी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि यह फैसला यातायात व्यवस्था को और अधिक सुरक्षित बनाएगा।

इस फैसले से:
बिना पंजीकरण और बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर रोक लगेगी।
सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
पुलिस और परिवहन विभाग को वाहनों की निगरानी में आसानी होगी।
यातायात नियमों का कड़ाई से पालन होगा।

जल्द लागू होंगे नियम, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई-

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई वाहन बिना पंजीकरण या बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए वाहन मालिकों से अनुरोध किया गया है कि वे समय रहते अपने वाहनों का पंजीकरण करवा लें और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवा लें।

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