सरकार बदलेगी तो जेल में रहकर भी घर पर बैठक करूंगा… सरेंडर करने से पहले बोले बाहुबली मुन्ना शुक्ला

सरकार बदलेगी तो जेल में रहकर भी घर पर बैठक करूंगा… सरेंडर करने से पहले बोले बाहुबली मुन्ना शुक्ला

नई दिल्ली: बिहार के पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद हत्याकांड मामले में कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. कोर्ट ने इस मामले में पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को उम्रकैद की सजा सुनाई. 16 अक्टूबर को पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला पटना जिला कोर्ट में सरेंडर करेंगे, लेकिन आरजेडी नेता मुन्ना शुक्ला ने जेल जाने से पहले अपने पैतृक गांव में एक बड़ी बैठक की है. इसमें उन्होंने कहा, ‘मुन्ना शुक्ला भले ही जेल में रहेगा लेकिन सरकार भी बदलेगी और मुन्ना शुक्ला जेल में रहकर भी अपने घर पर बैठक करेगा.’

इतना ही नहीं पूर्व विधायक ने ये भी कहा, ‘हम तो मुख्यमंत्री-मुख्यमंत्री 20 साल तक खेले हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री हमें जान रहे हैं, यह बड़ी बात है.’ इसके साथ ही उन्होंने कहा अगर रमा देवी यह नहीं कहती केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के प्रेशर में कोर्ट ने ये फैसला दिया है तो हम डार्क में रहते. पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड में माना जा रहा है कि मुन्ना शुक्ला के साथ-साथ पूर्वी चंपारण के मंटू तिवारी भी समर्पण कर सकते हैं.

बाहुबली स्टाइल में की बैठक

कोर्ट के इस फैसले के बाद मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर के नया टोला आवास पर अपने सगे संबंधियों और परिचित से मिले. इसके बाद वो अपने लोगों के साथ अपने पैतृक आवास लालगंज के लिए निकल गए. यहां उन्होंने बैठक में अपनी बाहुबली स्टाइल में कई बड़ी बाते कहीं फिर वो चाहे सरकार बदलने की बात हो या फिर जेल में रहकर भी अपने घर पर बैठक करने की बात हो.

पटना आईजीआईएमएस में 13 जून 1998 को पूर्व मंत्री( बिहार सरकार ) बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मुन्ना शुक्ला समेत छह आरोपितों की उम्रकैद की सजा दी गई थी. हालांकि हाइकोर्ट ने इसमें सभी को बरी कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

इस फैसले के बाद मृतक पूर्व मंत्री बृज बिहारी की पत्नी रामा देवी और सीबीआई की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी. बीते चार अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी पर उम्रकैद की सजा बरकरार रखी. वहीं मामले में आरोपी सूरज भान सिंह,राजन तिवारी व अन्य को अदालत ने बरी कर दिया था.

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